निर्धारित दर से अधिक पैसा लेने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त

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अवधनामा संवाददाता

कोविड मरीजो के ईलाज के लिये शासन द्वारा निर्धारित है रेट

गोरखपुर । Gorakhpur) अपर आयुक्त न्यायिक रतिभान ने बताया है कि कोविड अस्पतालो एंव निजी प्रयोगशालाओ मे ईलाज/जांच के लिये शासन द्वारा रेट निर्धारित किया गया है उक्त दर पर ही कोविड मरीजो का ईलाज किया जाना है शासन द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा पैसा लेने की शिकायत की जंाच के लिये मण्डलायुक्त जयन्त नार्लिकर ने एक चार सदस्यीय कमेटी भी बनाई है और किसी जनसामान्य को शिकायत के लिये वाट्सएप नम्बर 9648305681,9415177622, 9451414177, 9532552548, 9198981550, 9415221527, 9450883415, 9454654721, 9452255525 एव 7800178517, ईमेल आईडी- [email protected] भी जारी किया गया है उक्त नम्बर एवं ईमेल आई डी पर जनपद के मेडिकल कालेज रोड स्थित बदिका मेडिकल रिसर्च सेन्टर(Badrika Medical Research Center) द्वारा कोविड मरीज के ईलाज मे निर्धारित दर से अधिक पैसा लेने की शिकायत की गयी थी उक्त शिकायत की जंाच समिति के द्वारा किया गया और शिकायत सही पाये जाने पर बदिका मेडिकल रिसर्च सेन्टर का पंजीयन निरस्त करते हुये अस्पताल के विरूद्व सुसंगत धाराओ मे अभियोग भी पंजीकृत कराया गया हैं।
उन्होने जनसामान्य से अपील भी किया कि यदि किसी चिकित्सालय द्वारा कोविड मरीजो के ईलाज मे शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पैसा लिया जाता है तो उक्त नम्बर या ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज करा सकते है।

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