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यूपी में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक नई गाइड लाइन जारी की है. इसके तहत सोशल मीडिया से जुड़े फेसबुक या व्हाट्सएप के किसी भी ग्रुप में प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है, तो उसके साथ ही ग्रुप के एडमिन को भी जेल जाना पड़ सकता है.

चुनाव आयोग ने सूबे के हर जिले के पुलिस अधीक्षकों को फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में चुनाव के मुद्दे पर किसी भी वाद-विवाद और चर्चा, बहस की मॉनिटरिंग के बाद संबंधित निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ उन्होंने कहा गया है कि ऐसी स्थिति में वे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाही कर सकते हैं.
बताते चलें कि बीते दिन ही यूपी में निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही अधिसूचना जारी की गई है. इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. निकाय चुनाव 32 दिनों में संपन्न कराया जाएगा. चुनाव तीन चरणों में होंगे और मतगणना 1 दिसंबर को होगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए.

उन्होंने कहा कि सभी 16 नगर निगमों में ईवीएम और अन्य में पेपर बैलट से मतदान कराया जाएगा. सूबे के 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 439 नगर पंचायतों में चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगी. वोटों की गिनती 1 दिसंबर को होगी. 22 नवंबर को 24, 26 नवंबर को 25 और 29 नवंबर को 26 जिलों में मतदान होगा.
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