राठ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुरा में हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने दो अभियुक्तों, उदय पुत्र सुरेश और अरविंद पुत्र हीरालाल, को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 18 अप्रैल 2025 को थाना राठ में धारा 307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्तों ने वादी के चचेरे भाई और बड़े पापा पर जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाई थी। अन्य दो अभियुक्तों, सोनू पुत्र गोपाल और अमन पुत्र भूरे, के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
जनपद के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग के साथ समन्वय और समयबद्ध साक्ष्य संग्रह के जरिए प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप यह सजा सुनाई गई।आर्म्स एक्ट में उदय को 3 वर्ष की सजाइसी थाना क्षेत्र में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक अन्य मामले में अभियुक्त उदय पुत्र सुरेश को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोर का एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। यह अभियोग भी 18 अप्रैल 2025 को दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा सुनाई गई।