हमीरपुर- बिंवार थाने में धारा 302,147,148,149 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्तगण विनोद पुत्र वरदानी,सन्तराम पुत्र वरदानी, सुशील पुत्र वरदानी,जसवन्त वर्मा पुत्र देवीदीन व रविन्द्र वर्मा पुत्र छेदालाल निवासीगण ग्राम धनपुरा थाना बिंवार जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 28 नवंबर 2014 को पंजीकृत किया गया।
जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट हमीरपुर द्वारा अभियुक्त विनोद पुत्र वरदानी उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण सन्तराम, सुशील,जसवन्त वर्मा व रविन्द्र वर्मा उपरोक्त को दोषमुक्त किया गया।
अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर वादी के पति की हत्या कर देना जैसा अपराध किया गया था।