मिठाई दुकानों में नियमों को ताक पर रख कर बेची जा रही है मिठाई

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अवधनामा संवाददाता हिफजुर्रहमान

मिठाई सामग्री पर नहीं लिखा जाता निर्माण व एक्सपैरी की तारीख।

 

मौदहा हमीरपुर :सरकार ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2020 मे नियम बनाया था इस नियम के तहत बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की बनने की तारीख और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी है। दुकानदारों को डिब्बा बंद मिठाइयों के लिए यह जानकारी डिब्बे के ऊपर लिखनी होगी।यह नियम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जारी किए हैं, जिसके तहत मिठाई की दुकानों में एक अक्टूबर 2020 से मिठाई की ट्रे में बेस्ट बिफोर, मैन्युफेक्चरिंग डेट, मिठाई की कीमत व मिठाई का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन मौदहा व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित 2 दर्जन से अधिक मिठाई की दुकानों में खाद्य विभाग की मिलीभगत से नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दुकानों में निर्मित मिठाई पर दुकानदार निर्माण एवं एक्सपायरी डेट न लिखकर ग्राहकों को बेच रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस के बिना ही व्यापार कर अमानक स्तर के खोवा सहित अन्य खाद्य सामग्री का उपयोग कर आमजन की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नगर की 1 दर्जन से ज्यादा मिठाई दुकानों पर न निर्माण की तारीख लिखी जा रही है और न ही एक्सपायरी तारीख लिखी।
यहां केवल मिठाई का नाम लिखकर बिक्री की जा रही है। फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा के नियम बनाए हैं लेकिन पालन कोई नहीं कर रहा। व्यापारी लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अफसर भी जांच नहीं कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव किया था। सुरक्षा के लिए पैकिंग व खुली सामग्री विक्रय के लिए कई नियम बनाए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते नियमों का पालन नहीं हो रहा है। फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खुली मिठाइयों की ट्रे के सामने जिस तरह रेट की पर्ची लिखी जाती है। उसी पर बनाने का समय व एक्सपायरी डेट भी लिखना अनिवार्य किया था लेकिन इसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
व्यापारी पारदर्शी फ्रीज में मिठाई तो रख रहे हैं। इसमें केवल मिठाइयों का नाम लिखा जा रहा है। जबकि उसका निर्माण व एक्सपायरी डेट के बिना वह मिठाई बेच ही नहीं सकते हैं। मौदहा के थाना चौराहा पर 3 मिठाई की दुकान संचालित हैं। इसके अलावा बड़ा चौराहा, मलिकुआं चौराहा , उपरौस, नेशनल चौराहा, गुढाई बाजार, इलाही तालाब के पास सहित नगर के अन्य स्थानों पर संचालित मिठाई दुकानों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
अंतिम तिथि के बाद की मिठाई सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी जानते हुए भी नियमित जांच नहीं करते और न ही इन दुकानदारों पर कार्रवाई करते। जिससे यह दुकानदार लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सम्बंध में जब सहायक आयुक्त खाद द्वितीय राम औतार सिहं यादव से पूछा गया तो उन्होनें कहा कि “इसकी जानकारी है, जल्द ही ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

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