Friday, May 3, 2024
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सड़क किनारे समान रखकर अतिक्रमण ना करें दुकानदार : आलोक तिवारी

अवधानामा संवाददाता

वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान

ललितपुर। यातायात व्यवस्था को सुद्रढ़ बनाने के लिए अब ट्रैफिक विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। सर्वप्रथम शहर की सड़कों को मूर्त रूप में लाने के लिए तमाम प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए यातायात प्रभारी उप निरीक्षक आलोक कुमार तिवारी शहर में लगातार पैदल भ्रमण करते हुये दुकानदारों से सामान को सड़क किनारे रखकर अतिक्रमण न करने का आह्वान करते हुये नजर आ रहे हैं तो वहीं वाहन चालकों से भी यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील उनके द्वारा की जा रही है। टीएसआई आलोक तिवारी का कहना है कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए अस्थाई अतिक्रमण को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी यातायात के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यातायात विभाग सतत रूप से कार्य करने में जुटा है। सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा सामान रखकर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिये जाने से पैदल राहगीरों को सड़क पर पैदल निकलना पड़ता है तो वहीं वाहन चालकों द्वारा गाडिय़ों को सड़क पर रखना पड़ता है, जिससे आवागमन बाधित होता है। शहर के मध्य इस विकराल समस्या को दूर करने के लिए सर्वप्रथम दुकानदारों को यही कहा जा रहा है कि वह अपनी दुकान का सामान दुकान के अंदर ही रखें। किसी भी वस्तु का प्रदर्शन करना है तो उसे काउण्टर से ही करें, सामान को सड़क किनारे पटरी तक न फैलायें, जिससे कि अस्थाई अतिक्रमण को बढ़ावा मिले। ऐसी स्थिति में कार्यवाही की जद में आये दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आम जन-मानस को यातायात नियमों के बारे में भी जागरूक किया गया कि फाल्टी नम्बर प्लेट, बिना नम्बर प्लेट के वाहन न चलाये, वाहनों पर विशेषकर बुलेट मोटर साइकिल पर मोडिफाइड सालेन्सर का उपयोग न करें, दो-पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें, तीन सवारी बैठाकर दो पहिया वहान न चलाये। इस दौरान विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में अभियान चलाकर जनपद ललितपुर में संचालित हो रहे ई-रिक्शों का सत्यापन करते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की गयी। इस दौरान मॉडीफाइड साइलेंसर के चार, फाल्टी नम्बर/बिना नम्बर के आठ और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग न करने वाले 11, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर आठ, नो-इण्ट्री में वाहन का प्रवेश करने पर चार और दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर चलने पर सात चालान किये गये।

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