HomeMarqueeबिना वैध कागजातों के नहीं होगा खनिजों का परिवहन: डीएम

बिना वैध कागजातों के नहीं होगा खनिजों का परिवहन: डीएम

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खनन संबंधी बैठक संपन्न

महोबा। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खनन संबन्धी बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त खनन पटटाधारक, खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति धारकों और विस्फोटक लाईसेंस धारक के साथ प्रशासन एवं पुलिस के साथ सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर उनके द्वारा दिये गये सुझाव को सुना गया। जिलाधिकारी ने बैठक बिना ईएमएस, ईफार्म सी और नियमावली 2018 के नियमों का कडाई से पालन किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पटटाधारक, अनुज्ञप्ति धारक बिना ईएमएम 11, ईफार्म-सी के खनिजों का परिवहन नही करेगा। जांच के समय मांगे गये दस्तावेजो जैसे फुटेज, रजिस्टर, डीबीआर प्रस्तुत करेगा और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2018 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

डीएम ने कहा कि पटटेधारक खनन पटटे का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से खदानों में फेन्सिंग आदि का कार्य और मैनेजर, ब्लास्टर की देखरेख में सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य किया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता नही की जाए। कहा कि सुरक्षा में अनियमितता पाये जाने पर संबन्धित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर पंकज, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुखबीर सिंह, उपजिलाधिकारी सदर शिवध्यान पांडे सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

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