Saturday, May 30, 2026
spot_img
HomeMarqueeशासकीय धनराशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के मामले में पांच ग्राम...

शासकीय धनराशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के मामले में पांच ग्राम सचिव हुए निलंबित

सम्भल में विकासखण्ड पवांसा के ग्राम ऐंचोली में कार्यरत रहे 5 ग्राम सचिव शासकीय धनराशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता के मामले में हुए निलंबित।जिलाधिकारी के निर्देशानुसार दोषी पाए गए तत्कालीन सचिवों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया हुई प्रारंभ।जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल द्वारा विकासखंड पवांसा की ग्राम पंचायत ऐंचोली के ग्राम प्रधान रघुनाथ को अंतिम जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम प्रधान पद से पदच्युत किए जाने की कार्यवाही पूर्व में की गई थी । संबंधित दोषी सचिवों के विरुद्ध भी नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से निलंबित किए जाने एवं अनियमित भुगतानित/ दुरुपयोगित शासकीय धनराशि की वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023- 24 तक ग्राम पंचायत ऐंचोली में ओडीएफ प्लस, ग्राम निधि एवं मनरेगा के अंतर्गत अव मुक्त की गई धनराशि का दुरुपयोग किए जाने एवं शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्रों को नहीं दिए जाने आदि आरोपित बिंदुओं पर प्रारंभिक जांच की गई थी तथा अंतिम जांच जांच अधिकारी कृषि उपनिदेशक सम्भल तथा अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग संभल द्वारा एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें सम्भल द्वारा की गई।

उपनिदेशक कृषि द्वारा दी गई जांच आख्या जो की 25 मार्च 2026 को प्रस्तुत की गई उक्त जांच आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों में अंकन ₹ 523195 .00 की शासकीय धनराशि की दुरुपयोग /वित्तीय अनियमित कारित किए जाने के लिए ग्राम पंचायत को दोषी पाते हुए उक्त धनराशि की वसूली योग्य पाया जाना निष्कर्षित किया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी किए गए पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 51( 1) छ के अंतर्गत ग्राम प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया तथा एक पक्ष की समय अवधि में उत्तर प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा ग्राम पंचायत सचिवों को भी कारण बताओं नोटिस और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा जांच में शासकीय कार्यों के सापेक्ष निष्कर्षित उक्त शासकीय क्षति/ निष्कर्षित वसूली योग्य धनराशि के लिए ग्राम प्रधान तथा संबंधित तत्कालीन ग्राम सचिव समान रूप से उत्तरदाई पाए गए प्रख्यात वसूली धनराशि अंकन ₹ 523195 .00का आधा भाग की धनराशि अंकन रुपए 261 597.50 ग्राम प्रधान तथा आधा भाग की धनराशि ₹261597.50 की धनराशि संबंधित तत्कालीन ग्राम सचिवों से वसूल किए जाने की जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए। आज जिला पंचायत राज अधिकारी चेतेन्द्र पाल सिंह द्वारा सुग्रीव सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड रजपुरा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ग्राम ऐंचोली विकासखंड पवांसा को अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन न करने तथा अनियमित।भुगतानित / दुरुपयोगित शासकीय धनराशि का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया तथा अनुशासनिक / विभागीय कार्यवाही में जांच हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड असमोली को जांच अधिकारी नामित किया गया।

इसी प्रकार जिला विकास अधिकारी राम आशीष द्वारा ग्राम विकास अधिकारी अबरार अहमद ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड रजपुरा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत ऐंचोली एवं ग्राम विकास अधिकारी अजीत कुमार ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ऐंचोली विकासखंड पवांसा तथा नवनीत मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड पावसा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एंचोली एवं गौरव कुमार कनौजिया ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड बहजोई तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत ऐंचोली विकासखंड पवांसा को निलंबित किया गया । अबरार अहमद के विरुद्ध अनुशासनिक / विभागीय कार्यवाही में जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी जुनावई को जांच अधिकारी नामित किया गया तथा अजीत कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक/ विभागीय कार्यवाही में जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी सम्भल तथा नवनीत मिश्रा के विरुद्ध अनुशासनिक/ विभागीय कार्यवाही में जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी गुन्नौर तथा गौरव कुमार कन्नौजिया के विरुद्ध अनुशासनिक/ विभागीय कार्यवाही की जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी बनिया खेड़ा को जांच अधिकारी नामित किया गया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular