महरौनी में साप्ताहिक बंदी पर दुकानें खुली मिलने पर काटा गया चालान

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Challan was deducted on receipt of shops open on weekly shutdown in Mehrauli

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर।  (Lalitpur) तहसील महरौनी में शुक्रवार का दिन साप्ताहिक बंदी के लिए घोषित है। पिछले कुछ सप्ताह से कुछ व्यापारी मनमानी करते हुए साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकानें खोल लेते थे। इसी का संज्ञान लेते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी दामोदर प्रसाद अग्रहरी ने पिछले सप्ताह महरौनी के बाजारों का निरीक्षण किया था। उन्होंने साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।

श्रम प्रवर्तन की चेतावनी के बाद शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के दिन महरौनी के मुख्य इन्द्रा चौराहा, बानपुर रोड व मडावरा रोड स्थित दुकाने सहित अन्य बाजारों में अधिकतर दुकानें बंद नजर आईं। और कुछ लोग दुकानें खोलते नजर आए। इसकी शिकायत श्रम विभाग से की गई थी। शुक्रवार को श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने मुख्य बाजार में छापेमारी कर करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों के चालान काटे। उन्होंने भविष्य में साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार साप्ताहिक बंदी को लागू करें और शुक्रवार को स्वयं दुकानें बंद रखें। अगर शुक्रवार को दुकाने खुली मिलेंगी तो पकडग़े जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला दुबारा उल्लघंन करने पर 3 माह की जेल व कोर्ट द्वारा जुर्माना वसूला  जाएगा।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी डीपी अग्रहरि द्वारा बताया गया कि अधिष्ठान मालिक  कार्यरत कर्मचारी को सप्ताह में अवकाश दे, उपस्थिति पंजिका, छुट्टी रजिस्टर चिकित्सीय अवकाश रजिस्टर व शासन द्वरा निर्धारित वेतन कुशल अर्धकुशल व अकुशल वेतन दे, अन्यथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 व वेतन संदाय अधिनियंम 1936 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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