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लूट की घटना में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर बिंदकी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी निलंबित

आईजी ज़ोन द्वारा किया गया निलम्बन

फतेहपुर। जनपद के थाना बिंदकी क्षेत्र में शराब के ठेके पर हुई लूट की घटना को गंभीरता से न लेते हुए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को भारी पड़ गया। पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) प्रयागराज परिक्षेत्र ने मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक बिंदकी दिनेश मिश्रा एवं खजुहा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अनुज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) प्रयागराज परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में 10 जुलाई 2026 को प्रकाशित समाचार के आधार पर प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय से कराई गई। जांच में सामने आया कि 8 जुलाई की रात थाना बिंदकी क्षेत्र के अरदईपुर नरैचा स्थित देशी शराब व बीयर के ठेके पर तीन अज्ञात बदमाशों ने चौकीदार विजय पाल के हाथ-पैर बांध दिए और ठेके की दीवार तोड़कर शराब व बीयर की पेटियां लूट ले गए।

घटना के दौरान पीआरवी-6920 के पुलिसकर्मियों ने पीड़ित को हाथ बंधे हुए देखा था। पीड़ित ने भी पुलिस को बताया था कि 3-4 अज्ञात लोगों ने उसके हाथ-पैर बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बावजूद पुलिस ने घटना को लूट के बजाय केवल नकबजनी मानते हुए 9 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 331(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि घटना का अल्पीकरण करते हुए गंभीर अपराध को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया। इसे पुलिस की गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र ने थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश मिश्रा और चौकी प्रभारी खजुहा उपनिरीक्षक अनुज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में विभागीय जांच एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

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