Tuesday, May 13, 2025
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उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक

बहराइच 04 मई। कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने एवं इसके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव के दृष्टिगत लागू लाॅकडाउन की अवधि में जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक के दौरान शासन के निर्देशों को पढ़ कर सुनाया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासनादेश के प्रस्तर 15(डी) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त माल, मार्केट काम्पलेक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकाने (एक स्थान पर एक ही दुकान) कालोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर के अन्दर की सभी दुकान, आवश्यक/गैर आवश्यक/वस्तु आदि की दुकाने खुलेंगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बहराइच नगर क्षेत्र में घण्टाघर से तिकोनीबाग, तिकोनीबाग से ढपालीपुरवा, तिकोनीबाग से बाईपास होते हुए झिंगहाघाट, झिंगहाघाट से छावनी होते हुए शिव नगर पुलिस लाइन तिराहे तक, छावनी से घण्टाघर, छावनी से मण्डी, घण्टाघर से चाॅदपुरा, घण्टाघर से बशीरगंज, घण्टाघर से गुरूनानक चैक, गुरूनानक चैक से आई.डी.बी.आई. बैंक तक, डिगिहा से पानी टंकी चैराहा, चाॅदपुरा से गुल्लाबीर, डी.एम. आवास के सामने से पीपल तिराहा तक, हुज़ूरपुर रोड, स्टीलगंज तालाब, छोटी बाज़ार से पानी टंकी, किराना गली मण्डी तथा पानी टंकी सिविल लाइन से के.डी.सी. तिराहा तक रोड/मार्केट की दुकाने नहीं खुलेंगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी दुकानों पर भीड़ इकट्ठा न रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग (02 गज़ की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। सभी दुकानों के कर्मचारी/मालिक फेस मास्क तथा सेनेटाइज़र का प्रयोग करेंगे। दुकाने सुबह 07ः00 बजे से साॅय 07ः00 बजे तक खुलेंगी। साॅय 07ः00 बजे से सुबह 07ः00 बजे तक सभी गतिविधियाॅ बन्द रहेंगी। अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, यदि अतिआवश्यक हो तो मोटर साइकिल पर 01 व्यक्ति व 04 पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्ति यात्रा करेंगे। कपड़ा एवं किराना मण्डी की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है किन्तु वे अपने सामानों की देखभाल के लिए अपनी दुकानों को व्यापार मण्डल के माध्यम से पुलिस निगरानी में साॅय 05ः00 बजे से साॅय 06ः30 बजे तक खोल कर व्यवस्थित कर सकते हैं। उक्त अवधि में कोई भी ग्राहक उनके दुकान पर नहीं रहेगा। प्रत्येक दशा में दुकाने साॅय 07ः00 बजे तक बन्द हो जायेंगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डाॅ. विपिन कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द चैहान, नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर टी.एन. दुबे, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच पवन कुमार, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विनोद कुमार शर्मा, सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति बहराइच सुभाष सिंह, ड्रग निरीक्षक राजू प्रसाद, कुल भूषण अरोड़ा, महेश गुप्ता, महेश अग्रवाल, बृज मोहन मातनहेलिया सहित अन्य अधिकारी व उद्यमी तथा व्यापारी मौजूद रहे।

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