भगोड़े कारोबारी राशिद नसीम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट  सख्त, दो महीने में दुबई से भारत लाने का दिया आदेश

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अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज :  देश का सबसे बड़ा नटवरलाल कहा जाने वाला 66 हज़ार करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाली रियल स्टेट कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में अदालत ने चार बिन्दुओं पर दिशा- निर्देश जारी किए. हाईकोर्ट ने राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो महीने में पूरी करने को कहा है. भारत में अरबों रुपए का फर्जीवाड़ा करने के बाद राशिद नसीम इन दिनों दुबई में पनाह लिए हुआ है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और शाइन सिटी मामले की जांच कर रही तीनों केंद्रीय एजेंसियों से प्रत्यर्पण की कार्यवाही में तेजी लाने को कहा है.

17 अक्टूबर को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपने को कहा

हाईकोर्ट ने सीएमडी राशिद नसीम और भगोड़े मेहुल चौकसी की बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर भी सख्ती दिखाई है. अदालत ने राशिद नसीम और मेहुल चौकसी के कारोबारी रिश्ते की जांच का जिम्मा एसएफआईए यानी स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी है. एसएफआईए
केंद्र सरकार की एजेंसी है. अदालत ने एजेंसी से 15 दिनों में शुरुआती जांच कर 17 अक्टूबर को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं.

बैंक खातों के संचालन पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी कंपनी के सभी बैंक खातों के संचालन व उससे जुड़े लोगों द्वारा की जाने वाली जमीन की रजिस्ट्री व बिहार समेत दूसरे राज्यों में चलाए जा रहे दूसरे ऑपरेशन पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. अदालत ने बैंक खातों के संचालन, रजिस्ट्री व ऑपरेशन पर रोक के आदेश पर सख्ती से अमल करने को भी कहा है. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन्वेस्टर्स के पैसे सुरक्षित करने के लिए इस तरह की रोक बेहद जरूरी है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता और देनदारियां पूरी नहीं हो जाती, तब तक रोक जारी रहेगी.

पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे को सौंपी

आज की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. लखनऊ जेल में बंद सीएमडी राशिद नसीम के भाई और साइंस सिटी के डायरेक्टर आसिफ नसीम ने एक फरार आरोपी श्याम लाल को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपना ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बना दिया था. यह फरार आरोपी तमाम लोगों को जमीनों की रजिस्ट्री कर रहा था. अदालत ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और ऑथराइज्ड सिग्नेचरी श्याम लाल के काम करने पर भी रोक लगाई है. अदालत ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए लखनऊ जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब कर ली है. अदालत ने पूछा है कि जेल में बंद आसिफ नसीम ने कैसे अपनी पावर आफ अटार्नी दूसरे को ट्रांसफर कर दी.

व्यक्तिगत पेशी से छूट

आज की सुनवाई के दौरान ईओडब्लू – ईडी व एसएफआईए के अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे. ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल आरके विश्वकर्मा ने अब तक की गई जांच के बारे में कोर्ट को जानकारी दी. अदालत ने 17 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अफसरों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी वकीलों के जरिए अपना पक्ष रख सकते हैं.

इन्वेस्टर्स के वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने आज कोर्ट को राशिद नसीम व मेहुल चोकसी के कारोबारी रिश्ते से जुड़े डॉक्यूमेंट सौंपे. वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने आज फिर दावा किया कि राशिद नसीम भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 13000 करोड़ रुपए का गबन कर विदेश भागने वाले मेहुल चौकसी के साथ लंदन से लेकर दुबई तक कारोबार कर रहा है. लंदन और दुबई में दोनों की कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं. दोनों कंपनियां एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं. अदालत ने ईओडब्ल्यू द्वारा अभी तक इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं जुटाने पर हैरानी भी जताई है. अदालत ने ईओडब्लू व ईडी के अफसरों को याचिकाकर्ताओं के वकील से डाक्यूमेंट्स लेकर इस पर गहराई से जांच करने को कहा है.

अदालत ने यह भी कहा कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या राशिद नसीम भारत में इकट्ठा किए गए पैसों को हवाला के जरिए मेहुल चौकसी व दूसरे लोगों तक भी पहुंचा रहा है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच में आज लगातार दूसरे दिन भी इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत इस मामले में अब 17 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगी.

तीन हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं
राशिद नसीम की कंपनी शाइन सिटी पर 66 हज़ार करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है. आरोप है कि राशिद नसीम व उसकी कंपनी शाइन सिटी ने तीन लाख से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की है. कंपनी के खिलाफ देशभर में 3000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं. अकेले लखनऊ के गोमतीनगर थाने में 411 मुकदमे दर्ज हैं. तकरीबन तीन दर्जन पीड़ितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रखा है. हाईकोर्ट इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है.

आज की सुनवाई के दौरान इन्वेस्टर्स के वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने राशिद नसीम द्वारा दुबई से फोन कर धमकी दिए जाने की भी शिकायत अदालत से की है. अदालत ने कहा है कि अगर वह सुरक्षा लेना चाहते हैं तो संबंधित अधिकारी उस पर उचित फैसला लें. वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव का दावा है कि कल 28 सितम्बर को हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद राशिद नसीम ने दुबई से ऑडियो कॉल के जरिए उन्हें धमकी दी थी. वह पहले भी कई बार धमका चुका है.

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