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‘आपने अदालत को गुमराह किया’, समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर अदालत को गुमराह करने के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें गुमराह करने का दोषी पाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय रैना ने गुमराह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट लेटेंट विवाद पर समय रैना को अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रैना ने कोर्ट को घुमा रखा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समय रैना किस तरह के यूथ आइकन हैं, यह सोचकर चिंता होती है।

वकील ने मांगा आखिरी मौका

कॉमेडियन के वकीक ने कोर्ट से गलती मांगते हुए नरमी की अपील की। इसके बाद शीर्ष अदाल ने जुर्माना 10 लाख रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया और चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह संतुष्ट नहीं होता है तो 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बेंच ने कहा कि यह कहकर गलत काम को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कल एक कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया गया था, लेकिन कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश से बाहर बैठकर वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उन्हें अभी भुगतने दो। अगर यह घमंड नहीं है, तो हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बदलनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रैना ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के महंगे खर्च पर असंवेदनशील टिप्पणी की और कथित तौर पर ऐसी विकलांगता वाले व्यक्ति का मजाक भी उड़ाया।

इस अपील में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के होस्ट समय रैना और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के जोक्स को फ्लैग किया गया।

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