पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 1,468 मतदाताओं के वोटिंग अधिकार बहाल किए हैं। इन मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की विशेष समीक्षा के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, और अब वे मतदान में भाग ले सकेंगे।
पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 1,468 मतदाताओं के वोटिंग अधिकार बहाल कर दिए हैं।
ये मतदाता वे थे जिनके नाम निर्वाचन आयोग की विशेष सघन समीक्षा के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।
दो चरणों में कुल 1,607 वोटर्स की वापसी
अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अब तक दो दौर में कुल 1,607 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में फिर से जोड़े गए हैं। पहले चरण के मतदान (23 अप्रैल) से पहले, 139 लोगों के मताधिकार को बहाल किया गया था।
इस नए फैसले के साथ, अब ये 1,468 मतदाता बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
छह नाम हटाए भी गए
जहां ट्रिब्यूनल ने बड़ी संख्या में वोटरों को राहत दी है, वहीं दूसरे चरण के लिए छह नामों को सूची से हटाने का आदेश भी दिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा अब तक कुल 14 नामों को सूची से हटाया गया है।
जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनके पास अब कलकत्ता उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए अपील करने का विकल्प मौजूद है।
चुनाव आयोग की स्थिति
बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल ने पुष्टि की है कि ट्रिब्यूनल द्वारा बहाल किए गए सभी 1,468 मतदाता अब वोट डालने के लिए पात्र हैं। इन सभी मतदाताओं को सूचित कर दिया गया है और उनके नाम, EPIC विवरण, विधानसभा क्षेत्र और बूथ संबंधी जानकारी एक सार्वजनिक सूची के माध्यम से साझा की गई है।
बड़ी संख्या में हटाए गए थे नाम
बता दें कि हालिया मतदाता सूची संशोधन के दौरान ‘तार्किक विसंगतियों’ (जैसे स्पेलिंग की गलतियां, उपनामों में अंतर आदि) के कारण राज्य में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे, जिससे लगभग 27 लाख लोग मताधिकार से वंचित हो गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 19 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिनके समक्ष 34 लाख से अधिक अपीलें दर्ज की गई थीं।
बुधवार को राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 3.2 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।





