सपा सांसद अफजाल अंसारी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

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गाजीपुर । सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को पुराने मामले में बाइज्जत बारी कर दिया 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिसमें सांसद पर आरोप था कि सपा से मोहम्मदाबाद के तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे।
मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्हें रोकने का प्रयास किया था आरोप है कि प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किया। इस मामले में मोहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसके बाद विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में सांसद अफजाल अंसारी पर केस की सुनवाई की। साक्ष्यों का अभाव होने के आधार पर न्यायालय ने सांसद अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस दौरान अफजाल अंसारी अपने वकील नन्द कुमार सिंह, सुनील कुमार और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लूटूर राय के साथ फैसला सुनाए जाने तक अदालत में मौजूद रहे। अफजाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि उनको न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
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