प्रमुख क्षेत्र पंचायत करमा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुआ निरस्त ।

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अवधनामा संवाददाता

अवधनामा ( सोनभद्र/ करमा) प्रमुख क्षेत्र पंचायत करमा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या सी035445/2023 मुन्नी देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व दो अन्य में उच्च न्यायालय के आदेश संख्या3157के संदर्भ के अनुक्रम में विकास खण्ड करमा के क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा सीमा देवी प्रमुख क्षेत्र पंचायत करमा के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव में नामित अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय/पीठासीन अधिकारी पंचायत करमा के उपस्थित में गुरुवार को पूर्व सूचना अनुसार समय11बजे पूर्वहन सभागार में की गई जिसमें75 क्षेत्र पंचायत सदस्य के सापेक्ष28 क्षेत्र पंचायत सदस्य 11:40बजे तक उपस्थित रहे।अंतिम घोषित समयावधि तक कुल क्षेत्र पंचायत की संख्या28रही।
उत्तर प्रदेश(क्षेत्र पंचायत)कार्यवाही के नियमावली1962 के बिंदु09के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या आधे से कम सदस्य उपस्थित में कोरम पूरा न होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव की बैठक निरस्त कर घोषणा की गई।जिसकी वीडियो ग्राफी भी कराई गई।

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