Thursday, May 15, 2025
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35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू क्या खुला है क्या बंद

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे तक लगने वाले कोरोना कर्फ्यू में मजदूरों को बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं रहेगी। मजदूरों को किसी प्रकार की समस्या न आए इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आने-जाने के लिये कोई रोक-टोक नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि बीमारी से बचाव के इंतजामो के साथ-साथ सरकार का बड़ा काम श्रमिकों के रोजी-रोजगार का भी पूरा ध्यान रखना है। इसलिये कोरोना कर्फ्यू के दौरान मजूदरों, श्रमिकों को किसी प्रकार की समस्या न आए इसका पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने सख्ती से कहा है कि मजदूरों या श्रमिकों की आवाजाही में कोई भी रोकटोक की खबर उनके पास आई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने निर्देश दिये हैं कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान शनिवार व रविवार को शादियां होंगी। पर कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने बंद स्थानों के अंदर होने वाली शादियों में 50 व्यक्तियों और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को ही अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ में मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग और एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियां बरतने के लिये भी कहा है।

परीक्षा देने वालों का आईडी पास के रूप में होगा मान्य

रविवार को होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुमति दी है। सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। उन्होंने पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं को अनुमति देकर परीक्षार्थियों को भी रहात देने का काम किया है।

राज्य परिवहन की बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में राज्य परिवहन की बसों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाने के निर्देश जारी किये हैं। जबकि राजधानी में ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई-रिक्शा जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी।

अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में 20 लोग ही होंगे शामिल

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उत्तर प्रदेश की सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों से यह अपील करने को भी कहा है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर के साथ ही अंतिम संस्कार में शामिल हों।

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