पालिकाध्यक्ष ईओ व जेई के विरुद्ध धोखाधड़ी गबन व भ्रस्टाचार का मुकदमा दर्ज

0
196
join us 9918956492
टाण्डा अम्बेडकरनगर।नगर पालिका परिषद टाण्डा द्वारा स्लाटर हॉउस के अवैध ढंग से निर्माण व नीलामी ठेका दिए जाने के मामले में चेयरमैन ईओ  जेई व लिपिक के विरुद्ध कोतवाली टाण्डा में धोखाधड़ी गबन व भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार टाण्डा प्रभाकर त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज कराया है।जिसको लेकर पूरे पालिका में हड़कम्प मचा हुआ है।
                 पालिकाध्यक्ष की कुर्सी संभालने के साथ ही भ्रस्टाचार के आरोपो में घिरे चेयरमैन टाण्डा के विरुद्ध अन्ततः मुकदमा दर्ज हो ही गया ।दर्ज मुक़दमे की विवेचना सीओ टाण्डा वीके श्रीवास्तव को सौपी गई है। नगर पालिका परिषद टाण्डा द्वारा प्रदेश में योगी सरकार बनते ही अवैध व वैध बूचड़ खानो को बन्द किये जाने के प्रकरण में टाण्डा में स्थापित बूचड़ खाने का पालिकाध्यक्ष ने बिना किसी टेण्डर वर्क आडर्र प्रस्ताव के निर्माण कार्य शुरू करा दिया था और बूचड़ खाने का ठेका भी अवैध ढंग से नीलाम करके नीलामी राशि जमा करा ली गई थी जिसको मिडिया मे आई खबरों को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने तीन सदस्यीय जाँच टीम गठित कर दिया था जिसमे एसडीएम टाण्डा एसडीएम अकबरपुर व लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को जाँच सौपा था ।टीम द्वारा मौके पर जाँच की गई जिसमे पाया गया की बीते 27-3-2017 से 1-04-2017 तक बूचड़ खाने की बाउंड्री वाल नाली फर्श आदि का निर्माण पालिकाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर बिना टेण्डर बिना वर्क ऑर्डर व बिना प्रस्ताव के किया गया है तथा राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण एनजीटी के मानक पूरा न होने के बावजूद उसका ठेका 25-3-2017 को करके स्थगित कर दिया था पुनः उसकी नीलामी 30-03-2017 को कराके नीलामी क्रेता से धन भी जमा करा लिया गया ।उपरोक्त 3 सदस्यीय जाँच टीम की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर जिलाधिकारी ने फौजदारी के शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय लिया जिसमें  शासकीय अधिवक्ता ने पालिकाध्यक्ष ईओ जेई व लिपिक की दुरभिसंधि से नीलामी सम्बंधित कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व सरकारी धन का गबन असवैधानिक निर्माण से समाज में धार्मिक ठेस पहुँची जिसमे भारतीय दण्ड विधान व भ्रस्टाचार की धाराओ के दोषी है।जिसपर जिलाधिकारी ने बीते शुक्रवार को एसडीएम टाण्डा को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया जिसपर एसडीएम टाण्डा नरेन्द्र सिंह ने तहसीलदार प्रभाकर त्रिपाठी को रिपोर्ट दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौपी ।तहसीलदार टाण्डा की तहरीर पर कोतवाली टाण्डा में पालिकाध्यक्ष हाजी इफ़्तेख़ार अंसारी अधिशाषी अधिकारी आरडी वाजपेयी अवर अभियंता राकेश चन्द्र गुप्ता व नगर पालिका के लिपिक सुरेश पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 64/17 धारा 419,420,467,468,471,409 आईपीसी व 13(2)भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीओ टाण्डा वीके श्रीवास्तव को सौपी गई है।
   दूसरी ओर जिलाधिकारी ने ईओ व जेई को निलंबित करने का मांग पत्र नगर निकाय मंत्रालय को भेजा है।इस घटना को लेकर नगर पालिका परिसर में हड़कम्प मचा रहा
Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here