Tuesday, February 24, 2026
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शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है- जनपद न्यायाधीश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता एवं सेवा का शिविर- डीएम

इटावा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित वृहद विधिक साक्षरता/सेवा शिविर का आयोजन विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में किया गया।निर्बल वर्ग,दिव्यांगों,बच्चों,स्त्रियों,निर्धन वर्ग,असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जनजाति आदि के लिए सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रचलित जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन लाभार्थियों का चिन्हिकरण एवं प्रचार प्रसार किये जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जनपद न्यायधीश रजत जैन ने कहा कि शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौखिक अधिकारों के रूप में जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब संविधान का नव निर्माण हुआ तो संविधान ही न्याय पर है। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क कानूनी सलाह दी जाती है एवं नि:शुल्क वकील दिये जाते हैं।उन्होंने कहा कि लड़का एवं लड़की में भेद-भाव नहीं करना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दिया जाए,वह स्वास्थ्य रहेंगी तभी अपने परिवार की देखभाल कर सकेंगी।

जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता एवं सेवा का शिविर है,यहां लोगों को लाभ दिया जा रहा है।उन्होंने कहा कोई ऐसा पछ नहीं हो जिसमें सरकार की योजना न हो, इसकी जानकारी प्राप्त कर लाभ अवश्य लिया जाए।उन्होंने बताया कि जनपद में शिक्षा विभाग द्वारा 1865 बच्चों के एडमिशन कराए गए।कार्य्रकम के दौरान श्रमायुक्त द्वारा अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई।शिविर में समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी गई साथ ही बताया कि आपदा पीड़ितों को निःशुल्क सेवा दी जाती है।

लोक अदालत में लाभ ले सकते हैं। दिव्यांगजन विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल आदि उपकरण वितरित किए गए।कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला दिव्यांगजन विभाग,कृषि विभाग, नेडा,पंचायती राज विभाग सहित समस्त विभागों द्वारा कैंप लगाया गया।कार्यक्रम के दौरान जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन,जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम,रामचन्द्र यादव पीठासीन अधिकारी एन0ए0सी0टी0,अपर जिला जज आलोक कुमार,संजय कुमार ए0डी0जे0 द्वितीय,उमेश यादव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरती द्विवेदी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं समस्त अधिवक्ता सहित लाभार्थी आदि उपस्थित रहे।

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