Friday, March 13, 2026
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पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी निगरानी, 27 प्रकरणों पर हुई समीक्षा

अलीगढ़। भू्रण लिंग जांच पर प्रभावी रोकथाम एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देेश्य से जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सीएमओ कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसीएमओ एवं नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. एस.के. जैन ने की।

बैठक में नए अल्ट्रासाउंड सेंटरों की स्थापना, चिकित्सकों के संबद्धीकरण और केंद्रों के पुनः पंजीकरण से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तृत और गहन विचार-विमर्श किया गया। समिति के समक्ष कुल 27 पत्रावलियां प्रस्तुत की गईं, जिनमें 17 पत्रावलियां नवीन पंजीकरण से संबंधित थीं, जबकि शेष पत्रावलियां पुनः पंजीकरण, चिकित्सक संबद्धीकरण एवं नई मशीन स्थापना से जुड़ी थीं। सभी मामलों की नियमों के अनुरूप बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या भू्रण लिंग परीक्षण से संबंधित गतिविधि पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नोडल अधिकारी ने सभी केंद्र संचालकों को निर्देशित किया है कि वह पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप दिए गए दिशा निर्देशों का संस्थान पर प्रभावी प्रदर्शन भी सुनिश्चित करें।

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