Monday, September 1, 2025
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‘तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा…’, टैरिफ को लेकर अमेरिकी अदालत पर फूटा ट्रंप का गुस्सा

डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे के तहत लगाए गए टैरिफ पर अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक टैरिफ हटाने का आदेश दिया है जिससे ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है और जजों को कट्टरपंथी बताया है।

जनवरी 2025 को सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप ने ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) का नारा दिया। इसी कड़ी में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधारने की आड़ में ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ का एलान कर दिया। 2 अप्रैल से यह टैरिफ लागू कर दिए गए। हालांकि, फिर ट्रंप ने ट्रेड डील का हवाला देकर कुछ देशों से टैरिफ हटा दिया।

अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ प्लान पर पानी फेरते हुए 14 अक्टूबर तक टैरिफ हटाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद ट्रंप का पारा सांतवे आसमान पर है। ट्रंप का कहना है कि अगर उन्होंने टैरिफ हटाया तो अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।

ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट

अमेरिकी अदालत के फैसले पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जजों को कट्टरपंथी वामपंथी समूह का हिस्सा बताया है।

ट्रंप के अनुसार,

“टैरिफ के तहत हमारे खजाने में खरबों डॉलर आए हैं। अगर टैरिफ हटाया गया, तो हमें यह पैसा उन देशों को वापस करना होगा। इससे अमेरिका का खजाना खाली हो जाएगा और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हमारी सेना कमजोर हो जाएगी। मगर, कुछ कट्टरपंथी वामपंथी समूह के जजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डेमोक्रैट, जिसे ओबामा ने नियुक्त किया था, उसने इस देश को बचाने के पक्ष में वोट डाला है। मैं इस साहस के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूं।

अमेरिकी कोर्ट का फैसला

शुक्रवार को अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस बीच ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

भारत पर भी लगा 50 प्रतिशत टैरिफ

बता दें कि ट्रंप ने भारत पर भी अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का एलान किया था, जिसके बाद अब भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लग चुका है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू कर दिया गया है।

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