मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना सहित कर संबंधी नियमों की दी जानकारी
मौदहा। राज्य कर विभाग की ओर से शुक्रवार को मौदहा में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन, कर अनुपालन तथा सरकार की व्यापारी हितकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों को कर व्यवस्था के प्रति जागरूक करना, जीएसटी पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करना तथा विभाग और व्यापारियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना रहा।
सहायक आयुक्त राज्य कर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम के उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जीएसटी पंजीयन से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है।
उन्होंने अपंजीकृत व्यापारियों से शीघ्र जीएसटी पंजीयन कराने की अपील करते हुए पंजीयन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। कार्यक्रम में रिटर्न फाइलिंग, ई-इनवायसिंग, ई-वे बिल, ई-मेल एवं मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया, जीएसटी 2.0 में हुए प्रमुख बदलाव तथा नियम 14ए के तहत सही दस्तावेज अपलोड करने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने व्यापारियों से प्रत्येक आपूर्ति पर शत-प्रतिशत इनवॉइस जारी करने और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की भी अपील की गई।
कार्यक्रम में राज्य कर अधिकारी राजेंद्र सिंह एवं घनश्याम पटेल, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मौदहा के नगर अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, कर अधिवक्ता संघ हमीरपुर के संरक्षक हर स्वरूप गुप्ता, सीए शिवम गुप्ता, मयंक गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं कर सलाहकार उपस्थित रहे।





