Friday, January 23, 2026
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HomeUttar PradeshAmbedkar Nagarझोलाछाप का क्लीनिक सील दो लाख का जुर्माना

झोलाछाप का क्लीनिक सील दो लाख का जुर्माना

अम्बेडकरनगर बिना मान्यता और चिकित्सीय डिग्री के पत्नी के साथ मिलकर क्लीनिक चलाना एक झोलाछाप को महंगा पड़ गया।

प्रशासनिक कार्रवाई में अवैध क्लीनिक को सील करते हुए आरोपित पर दो लाख रुपये तथा भवन स्वामी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

सम्मनपुर थाना क्षेत्र के हजपुरा बाजार के पास सुनील कुमार राजभर व उनकी पत्नी मीता देवी क्लीनिक का संचालन कर रहे थे। स्थानीय एक व्यक्ति की 18 सितंबर की शिकायत पर सीएमओ के निर्देश पर 22 सितंबर को अधिकारियों की टीम ने क्लीनिक का निरीक्षण किया, जहां दवाएं और चिकित्सीय उपकरण मिलने के साथ अवैध संचालन की पुष्टि हुई। इसके बाद क्लीनिक सील कर दिया गया।

नोटिस के बाद आठ दिसंबर को सुनील कुमार ने सीएमओ के समक्ष उपस्थित होकर बिना डिग्री व पंजीयन के बीते पांच वर्षों से क्लीनिक चलाने की बात स्वीकार की। मामले की सुनवाई के बाद सीएमओ डा. संजय कुमार शैवाल ने आरोपित पर दो लाख व भवन स्वामी रमेश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न जमा करने पर आरसी जारी की जाएगी।

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