मौदहा। असंगठित श्रमिकों के हितों और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीएलवी नीरज ने श्रमिकों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध कानून 1986, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने श्रमिकों को मानव तस्करी से बचाव, कानूनी समर्थन, और मजदूरी भुगतान से जुड़े नियमों के बारे में भी जागरूक किया।
कार्यक्रम में श्रमिकों को उनके कार्य का प्रमाण रखने के लिए ‘मजदूर हाजरी डायरी’ वितरित की गई। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के प्रति भी जागरूक किया गया। जन साहस संस्था से पंकज कुमार ने श्रमिकों को कानूनी सहायता और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस शिविर में 11 महिलाओं और 15 पुरुषों सहित कुल 26 श्रमिकों ने हिस्सा लिया।