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नई दिल्ली। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर डिग्री और नौकरी पाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई फर्जी प्रमाण पत्र के दम पर डिग्री या नौकरी लेता पाया गया तो उससे यह छीन लिए जाएंगे। साथ ही उन्हें सजा भी दी जाएगी चाहे फिर उसने कितने भी समय नौकरी क्यों ना कर ली हो।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश से भी असहमति जताई जिसमें कहा गया था कि अगर किसी ने लंबे समय तक नौकरी कर ली है तो उसे नौकरी से ना निकलते हुए उसे काम करने दिया जाए।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से असहमति जताई है। अदालत ने यह आदेश महाराष्ट्र सरकार के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है।