Saturday, May 9, 2026
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HomeUttar Pradeshbanda21 मई को होग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

21 मई को होग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी रणनीति

बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल की अध्यक्षता में आगामी 21 मई रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 08.00 बजे से जनपद मुख्यालय बाँदा, बाह्य न्यायालय अतर्रा व बबेरु में एवं तहसील मुख्यालयों में किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के लिये आज श्रीमती सुचेता चौरसिया, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा बैंक कर्मियों के साथ वार्ता बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में बैंक वसूली वादों के अधिक से अधिक निस्तारण हेतु विचार विमर्श किये गये। बैठक में श्रीमान निरन्जन कुमार, अपर जिला जज / नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, बांदा के साथ श्री विनय कुमार पाण्डेय, प्रबन्धक जिला अग्रणी इण्डियन बैंक व श्री शिवशंकर गुप्ता, आर्यावर्त बैंक की ओर से उपस्थित रहे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों म.बींसंद का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा । राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता माननीया जनपद न्यायाधीश श्रीमती कमलेश कच्छल जी द्वारा की जावेगी। जिसमें मान्नीया जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है । इसी क्रम में दिनांक 18, 19 व 20 मई, 2023 को लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लघु आपराधिक वादों के प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।

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