लखनऊ। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ड्राफ्ट (प्रारूप) मतदाता सूची के आधार पर किसी मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। नाम हटाने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना और संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना जरूरी है।
अदालत की टिप्पणी ऐसे समय में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और उनमें नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई।
ड्राफ्ट सूची अंतिम फैसला नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम सूची नहीं माना जा सकता। प्रारूप सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति या किसी प्रकार की त्रुटि सामने आने मात्र से संबंधित मतदाता का नाम हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
बिना सुनवाई नाम हटाने पर चिंता
अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित जांच और सुनवाई के हटा दिया जाता है, तो वह अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो सकता है। इसलिए नाम हटाने की प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना जरूरी है।
मतदाता अधिकारों की सुरक्षा जरूरी
कोर्ट की टिप्पणी में यह भी सामने आया कि मतदाता सूची में होने वाली संभावित त्रुटियों का असर सीधे नागरिकों के मताधिकार पर पड़ सकता है। ऐसे में सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक आपत्ति और दावे पर निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है।
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
अदालत ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रारूप सूची में दर्ज स्थिति या आपत्ति के आधार पर हटाने के बजाय नियमों के तहत उचित प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।
निष्कर्ष: हाईकोर्ट की टिप्पणी का मूल संदेश यही है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची अंतिम सूची नहीं है और किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया, जांच और उचित अवसर की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए।





