प्रयागराज। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने की। याचिका मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से दाखिल की गई है। इसमें सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई और जिला जज के 2 सितंबर के आदेशों को चुनौती दी गई है।
₹6.41 करोड़ के जुर्माने की वसूली पर रोक
हाईकोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन पर लगाए गए ₹6.41 करोड़ के हर्जाने की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के जवाब के बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी।
मस्जिद को 5 सितंबर को प्रशासन ने ध्वस्त किया था। इससे पहले जिला अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें परिसर को अनधिकृत कब्जे से जुड़ा मामला बताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।





