हमीरपुर। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय हमीरपुर ने सोमवार को कड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त स्वामीदीन पुत्र छन्नू प्रजापति निवासी पारा रैपुरा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें थाना सुमेरपुर में मु0अ0सं0 417/2021 धारा 376 एबी आईपीसी व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म एवं अश्लील हरकत करने का आरोप था।
आपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति के तहत हुई तत्काल कार्रवाई
महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित इस गम्भीर मामले में अभियोजन विभाग ने त्वरित समन्वय कर साक्ष्यों को समय से दर्ज कराया। प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
इस मामले में विवेचक उप निरीक्षक राजकुमार वर्मा तथा अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की, जबकि पैरोकार के रूप में कांस्टेबल जगत सिंह उपस्थित रहे।
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं पुलिस व अभियोजन विभाग ने इसे महिला और बाल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया है।





