दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की छूट

0
114

प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने को मिली अनुमति; समय और प्रतिबंधों को लेकर जारी किए गए निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए इसके लिए समय निर्धारित किया है। इस फैसले से दिवाली पर आतिशबाजी करने की तैयारी कर रहे लोगों को राहत मिली है, वहीं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रतिबंध भी बरकरार रखे गए हैं।

ग्रीन पटाखों को पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी माना जाता है। हालांकि, अदालत की अनुमति का मतलब सभी प्रकार के पटाखों को जलाने की खुली छूट नहीं है। निर्धारित नियमों और समयसीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर लंबे समय से सख्ती बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य त्योहार की खुशियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है।

किन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध?

पटाखों के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्रों और निर्धारित समय के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

इस फैसले के बाद दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन की निगरानी और नियमों के पालन पर विशेष ध्यान रहेगा। लोगों से अपील है कि वे केवल अनुमत ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here