ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विस्फोटक और खतरनाक रसायनों की बिक्री पर सरकार सख्त

0
10771

नई दिल्ली: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खतरनाक रसायनों और विस्फोटक पदार्थों की अनधिकृत बिक्री को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना अमोनियम नाइट्रेट की लिस्टिंग और बिक्री की सुविधा देने के मामले में ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।

लाइसेंस और खरीदार सत्यापन में मिली कमी

CCPA की जांच में पाया गया कि संबंधित लिस्टिंग में आवश्यक लाइसेंस सत्यापन, खरीदार की पात्रता जांच और सुरक्षा संबंधी जानकारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थी। प्राधिकरण ने इसे सामान्य उपभोक्ता उत्पाद की तरह पेश किए जाने और आवश्यक चेतावनियां नहीं देने को गंभीर नियामकीय समस्या माना।

तत्काल रोक लगाने का निर्देश

प्राधिकरण ने संबंधित प्लेटफॉर्म को अमोनियम नाइट्रेट तथा कानून के तहत विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत अन्य पदार्थों की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।

कई प्लेटफॉर्म जांच के दायरे में

CCPA की कार्रवाई किसी एक मामले तक सीमित नहीं है। प्राधिकरण ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खतरनाक रसायनों और विस्फोटक पदार्थों की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री के संबंध में व्यापक जांच शुरू की है। इस जांच में कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कारोबारी संस्थाएं शामिल हैं।

सरकार का संदेश साफ

सरकार का जोर इस बात पर है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस केवल लिस्टिंग हटाने के बाद कार्रवाई करने के बजाय लिस्टिंग उपलब्ध कराने से पहले ही आवश्यक सत्यापन और सुरक्षा जांच सुनिश्चित करें। CCPA ने कहा है कि विनियमित और खतरनाक उत्पादों के मामले में उपभोक्ता सुरक्षा तथा कानूनी अनुपालन को प्राथमिकता देना जरूरी है।

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here