Monday, May 4, 2026
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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के मूल निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्यपाल की स्वीकृति के साथ, सरकार ने घोषणा की है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले प्रत्येक पात्र यात्री को एकमुश्त 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। यह योजना उन मूल निवासियों पर लागू होगी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों के साथ-साथ निजी स्रोतों या प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से यात्रा पूरी करने वाले यात्रियों को भी दिया जाएगा। यात्रा पूरी करने के 90 दिनों के भीतर आवेदकों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन के साथ नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वीजा, बैंक खाता विवरण, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। यदि आवेदन या दस्तावेजों में त्रुटि या जालसाजी पाई जाती है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, और आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यह अनुदान किसी यात्री को जीवनकाल में केवल एक बार मिलेगा।

यदि किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति/पत्नी या आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार के बाद अनुदान का निर्णय लिया जाएगा। अनुदान राशि का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष के बजट से होगा, जिसमें आवेदन किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में आवेदन पर विचार नहीं होगा। जाली दस्तावेजों या तथ्यों को छिपाकर अनुदान प्राप्त करने पर राशि वसूल की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। आवेदन पत्र और निर्देश धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदकों को सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। शिकायतों का निवारण धर्मार्थ कार्य निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जाएगा, और इसकी जानकारी शासन को दी जाएगी।

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