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उद्यान विभागान्तर्गत संचालित किसी भी योजनाओं का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक

सिद्धार्थनगर। उद्यान विभाग में वर्ष 2026-27 से ही एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत सुरक्षा पोर्टल संचालित है, जिसके लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है। उन्होने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष मे बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसी भी कृषक को उद्यान विभागान्तर्गत संचालित किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जायेगा। जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है, जिसके अनुसार सभी उद्यान विभाग से जुड़े खेती करने वाले किसानों को समय रहते फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है जिसके क्रम में यदि किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो वे उद्यान विभाग की योजनाओं से वंचित रह जायेगें।

इसके लिए किसान तहसील स्तर पर अथवा जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर लगे कैम्प से फार्मर रजिस्ट्री बनवाते हुए स्वयं के स्तर से जनसेवा केन्द्र / मोबाइल से विभागीय पोर्टल www.dbt.uphorticulture.in पर विभिन्न योजनान्तर्गत वांछित कार्यक्रमों का चयन/पंजीयन कराते हुए विभागीय योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। उक्त आशय की जानकारी जिला उद्यान अधिकारी ने अपने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है।

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