अवधनामा संवाददाता
न्यायालय द्वारा किशोरी से दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड़ दोषी करार बताया गया
अवधनामा (सोनभद्र/ब्यूरो)। सदर तहसील परिषद में चर्चाओं के बीच उसे समय अचानक एक तरफ शोरगुल की आवाज सुनते ही अपराध अफ्रीका माहौल बन गया जब मंगलवार दोपहर बाद भाजपा दुद्धी विधायक को किशोरी से दुष्कर्म मामले में रामदुलार गोंड को दोषी पाया गया है। वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले पर अब 15 दिसंबर को सजा सुनायी जाएगी। वही बता दें कि
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी ठहराते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया वही मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया।
वहीं पीड़ित के अधिवक्ता विकास सख़्त ने बताया कि
रामदुलार गोंड पर करीब आठ साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की थी। तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। पाॅक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। उनके विधायक चुने जाने के बाद पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। इस कोर्ट में भी बहस नवंबर में ही पूरी कर ली गई थी, मगर बाद में पीठासीन अधिकारी के तबादले के चलते फैसला नहीं आ सका था। नए पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न तिथियों के बाद शुक्रवार को बहस पूरी हुई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की थी। न्यायालय द्वारा मिले इस आदेश के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में तरह-तरह की चर्चाएं हुई ग्राम चट्टी चौराहों पर भी विभिन्न प्रकार के वार्ता आपस में होने हुए शुरू।