बंधी अतिक्रमण प्रकरण: 95 कब्जाधारियों को कोर्ट का सम्मन, 18 मार्च को साक्ष्य पेश करने के निर्देश

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भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के बंधी क्षेत्र में अवैध कब्जे के मामले में एसडीएम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए करीब 95 कब्जाधारियों को सम्मन जारी किया है। सभी को 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया जाता है कि कस्बे में सिंचाई विभाग की बंधी संख्या दो को ध्वस्त कर लोगों ने आवासीय भवन, कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना लिए हैं। इस मामले में रहटिया निवासी श्याम बाबू ने वर्ष 2021 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बंधी पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि लंबे समय तक इस आदेश पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।

बाद में सिंचाई विभाग महोबा ने वर्ष 2024 में इस मामले को लेकर एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। विभाग का कहना है कि बंधी सार्वजनिक जलस्रोत होने के साथ ही सिंचाई व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और उस पर किए गए अतिक्रमण से जल निकासी व्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है।

इसी वाद की सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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