Saturday, February 28, 2026
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सामूहिक रेप करने वालों को बचाने वाले दरोगा पर कोर्ट से वाद दर्ज

जौनपुर/ बदलापुर बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों एवं रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष बदलापुर पर सीजेएम ने वाद दर्ज किया।
महिला ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरख्वास्त दी कि 8 जून 2018 को 9:00 बजे रात शौच के लिए घर से कुछ दूरी पर गई थी। इतने में राम अनुज व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति उसे दबोच लिए। उसका मुंह बांधकर चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किए। धमकी दिए कि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे।
पीड़िता थाने पर दरख्वास्त देने गई तो थानाध्यक्ष ने सुलह का दबाव डाला। तैयार न होने पर गालियां देते हुए डांटकर भगा दिया। पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना दी तो थानाध्यक्ष और नाराज हो गए। न तो पीड़िता का मेडिकल कराए न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की। उन्होंने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया। विधि एवं आदेश की अवहेलना की। पीड़िता ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी को जरिए रजिस्टर्ड डाक घटना की सूचना दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई।
अजवद क़ासमी की रिपोर्ट
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