साझा गतिशीलता को विनियमित करने और यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी

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साझा गतिशीलता को विनियमित करने और यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की आवश्यकताओं और प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2020 जारी किया है जोकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 93 के अनुरूप हैं।

इन दिशा-निर्देशों को जारी करने के उद्देश्य :

  • साझा गतिशीलता को विनियमित करना और यातायात की भीड़ तथा प्रदूषण को कम करना। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में ‘एग्रीगेटर’ शब्द की परिभाषा को शामिल करने के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 लाया गया है।
  • संशोधन से पहले एग्रीगेटर का विनियमन उपलब्ध नहीं था।
  • कारोबारी सुगमता, ग्राहक सुरक्षा और चालक कल्याण के लिए।

 

दिशा-निर्देश निम्‍न चीजें प्रदान करते हैं –

  • राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस, एग्रीगेटर को व्यवसाय चलाने की अनुमति देने के लिए अनिवार्य शर्त है।
  • एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा सकता है।
  • लाइसेंस आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 93 के तहत दंड निर्धारित करता है।
  • ये दिशा-निर्देश राज्य सरकारों द्वारा एग्रीगेटर्स के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एग्रीगेटर उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार हैं।
  • व्यवसाय को एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के रूप में भी माना जाएगा जो रोजगार सृजन और जनता को कम्यूटेशन सुविधाएं दिलाने के संदर्भ में जनहित की सेवा है और कम कीमत पर आसानी से उपलब्‍ध है।
  • यह सरकार को, सार्वजनिक परिवहन का ज्‍यादा से ज्‍यादा उपयोग सुनिश्चित करने, ईंधन की खपत को कम कर आयात बिल को कम करने और वाहन प्रदूषण को कम कर मानव स्वास्थ्य को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करने में मददगार होगा।
  • मंत्रालय ने एस.ओ. नंबर 5333 (ई), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को जारी इस अधिसूचना के तहत इथनॉल या मेथनॉल से चलने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी है, ताकि राज्य सरकारें ऐसे वाहनों के परिचालन की सुविधा प्रदान कर सकें।

 

प्रस्तावित दिशा-निर्देश सुनिश्चित करते हैं –

  • एग्रीगेटर्स का विनियमन,
  • किसी व्‍यक्ति या इकाई के एग्रीगेटर बनने के लिए पात्रता/योग्‍यता शर्तें
  • वाहनों और चालकों के संबंध में अनुपालन शर्तें
  • एग्रीगेटर ऐप और वेबसाइट के संबंध में अनुपालन शर्तें
  • किराया नियमन का तरीका
  • ड्राइवरों का कल्याण
  • नागरिकों को सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
  • निजी कारों में पूलिंग और राइड शेयरिंग जैसी अवधारणाएं विकसित करने के लिए
  • लाइसेंस शुल्क/सुरक्षा जमा और राज्‍य सरकारों के अधिकार

 

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक पत्र में, मंत्रालय ने इन दिशा-निर्देशों को लागू करने पर जोर दिया है।

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