गोण्डा। जनपद में घरेलू एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैस सिलेंडरों के सुव्यवस्थित उपयोग तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने की। बैठक में सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं एरिया मैनेजर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शादी, भागवत, मुंडन, भण्डारा एवं अन्य सामाजिक तथा पारिवारिक आयोजनों के लिए कामर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों के लिए कामर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र पर संबंधित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत) तथा ग्राम पंचायत से सत्यापन एवं हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक होगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पूर्ण रूप से सत्यापित आवेदन पत्र जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। आवेदन की समीक्षा के बाद ही संबंधित व्यक्ति को कामर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना तथा जरूरतमंदों को समय पर गैस उपलब्ध कराना है। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा बिना अनुमोदन किसी भी प्रकार का सिलेंडर वितरण न करें। साथ ही, आमजन को नई व्यवस्था के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने स्तर पर इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन पारदर्शिता एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रहा है।





