Saturday, April 4, 2026
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सूचना न देने पर सूचना आयोग ने डीआईओएस को किया तलब

अलीगढ़। अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र 75 (कोल) और 76 (शहर) में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरियों की वैधता, उनके सुरक्षा मानकों, विशेषकर बेसमेंट में संचालन को लेकर मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ को नोटिस जारी कर तलब किया है। आयोग ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 13 अप्रैल निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी 2026 को आरटीआई आवेदन के माध्यम से विभाग से पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की सूची, उनकी मान्यता की अवधि, और उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम के तहत सुरक्षा मानकों के अनुपालन की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। आवेदन में विशेष रूप से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि क्या शासन के नियमों के अनुसार बेसमेंट में कोचिंग या लाइब्रेरी का संचालन वैध है। मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर पिछले तीन वर्षों में क्या कार्रवाई की गई है।

निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान न करने और विधिक कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर विभाग के विरुद्ध आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। राज्य सूचना आयोग ने अब प्रतिवादी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह अपना लिखित पक्ष सुनवाई से दो दिन पूर्व आयोग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। शिकायतकर्ता ने आयोग से मांग की है कि सूचना में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने और पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन को संबंधित अधिकारी पर धारा 20 (1) के तहत अर्थदंड आरोपित किया जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाए। इस मामले की आगामी सुनवाई लखनऊ स्थित राज्य सूचना आयोग में कक्षएस-9 श्रीमती शकुंतला गौतम, राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में होगी।

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