नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड़ करने व अश्लील वीडियों वायरल करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई सजा।

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गोण्डा। थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण अभियुक्त तौफीक आलम पुत्र बुच्ची, बुच्ची पुत्र मजीद, श्रीमती नसरीन पत्नी बुच्ची तथा तैसीफ आलम पुत्र बुच्ची द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 17 वर्ष) को बहला-फुसलाकर उसकी अश्लील फोटो एवं वीडियो बना ली गईं। उक्त आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर अभियुक्त तौफीक आलम द्वारा पीड़िता को ब्लैकमेल कर अनुचित कार्य हेतु दबाव बनाया जाता रहा तथा वादी से ₹05 लाख की अवैध मांग की गई।

वादी द्वारा धनराशि देने में असमर्थता व्यक्त करने पर अभियुक्त द्वारा फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। दिनांक 29.05.2022 को समय लगभग 11ः00 बजे दिन में वादी समझौते व प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु अभियुक्तगण के घर गया, जहां सभी अभियुक्तगण एक राय होकर धन की मांग को लेकर वादी को धमकाने लगे। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी गई तथा तत्पश्चात उक्त आपत्तिजनक फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 31.07.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम मे आज दिनांक 23.02.2026 को उक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री सुनील मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना, थाना कोतवाली नगर के पैरोकार का0 बृजेश यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्त तौफीक आलम को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 35,000/- के अर्थदण्ड, अभियुक्त बुच्ची को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- के अर्थदण्ड व अभियुक्ता नसरीन बानों को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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