महराजगंज। निचलौल पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में आरोपी को कठोर सजा दिलाई गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
इसी क्रम में थाना निचलौल पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 256/2017, धारा 498ए, 306 भादवि से संबंधित मामले में अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सशक्त पैरवी की गई। मामले में अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित करने तथा मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मारने की कोशिश की गई थी।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, महराजगंज द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2026 को आरोपी को 10 वर्ष के कारावास एवं 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस की सशक्त कार्रवाई का परिणाम मानी जा रही है।





