अवधनामा संवाददाता
सोनभद्र। ई0वी0एम0 कमिशनिंग व्यवस्था हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की गयी नियुक्ति, बिना पास के कमिशनिंग हॉल में प्रवेश पूर्णत रहेगा निषेध-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी वही
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित ई०वी०एम० कमिशनिंग व्यवस्था का जायजा लिया, इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम निर्गत किया गया, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, 80-रावर्टसगंज (अ०जा०) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के मतदान 01 जून 2024 को होना सुनिश्चित है उक्त के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों को तैयार कराये जाने (कमिशनिंग) का कार्य 21 मई 2024 से कलेक्ट्रेट कैम्पस में प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके लिए कलेक्ट्रेट कैम्पस के अन्दर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु मजिस्ट्रेट तैनात किये गये हैं, अनिकेत त्रिपाठी राज्य कर अधिकारी मो0 नं0-7235003511 को कलेक्ट्रेट कैम्पस में जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष के सामने व बद्री विशाल सिंह राज्य कर अधिकारी मो0 नं0-8318716235 को चारों विधानसभाओं के कमिशनिंग हॉल की व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए ई०वी०एम० कमिशनिंग के दौरान निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि BEL इजीनियरों के परामर्श से उपर्युक्त हॉल में प्रत्येक SLU के लिए एक टीवी मॉनिटर स्थापित किया जाय ताकि उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि साथ-साथ एक ही समय में मशीनों की तैयारी की प्रक्रिया को देख सकें। कमिशनिंग हॉल को किसी भी इलेक्ट्रानिक घटक या डिवाइस से मुक्त रखा जायेगा, हॉल में सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए एकल प्रवेश और निकास स्थल हो तथा 24×7 सीसीटीवी कवरेज के साथ सशस्त्र पुलिस द्वारा चौबीस घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, हॉल में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्ति का पहचान पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी हो तथा प्रवेश करने वाले मेटल डिटेक्टर वाले दरवाजे से होकर प्रवेश करेगें, प्रत्येक प्रवेश पर उचित तलाशी की जायेगी तथा किसी भी व्यक्ति को हॉल के अंदर प्रवेश करने पर किसी भी इलेक्ट्रानिक उपकरण/डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी को हॉल से कुछ बाहर ले जाने की अनुमति होगी, कमिशनिंग हॉल की वीडियोग्राफी की जायेगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन एवं 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 में प्रयुक्त होने वाली ई०वी०एम० मशीनों की कमिशनिंग सम्बन्धित ए०आर०ओ० करायेगें, अभ्यर्थी तथा उनके अभिकर्ताओं के वोटिंग मशीन की कमिशनिंग की प्रकिया सम्बन्धित आर०ओ० या ए०आर०ओ० के द्वारा विस्तृत रूप से बतायी जायेगी, कमिशनिंग हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धित ए०आर०ओ० द्वारा की जायेगी तथा उनके पास निर्गत किये जायेगें, बिना पास के कमिशनिंग हॉल में प्रवेश पूर्णत निषेध रहेगा। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) सहदेव कुमार मिश्र व अपर जिलाधिकारी(न्यायिक) सुभाष चन्द्र यादव, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।