गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त की तीन लाख पांच हजार रुपए की संपत्ति कुर्क।

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अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल व अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जरिया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अखिलेश राजपूत पुत्र रामस्वरूप लोधी निवास मोहल्ला मॉझखोर कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर, की रिपोर्ट थाना जलालपुर द्वारा प्रेषित धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त अभियुक्त की सम्पत्ति एक अदद मोटरसाइकिल व एक अदद महेन्द्रा ट्रैक्टर जिसकी अनुमानित कीमत तीन लाख पांच हजार रुपए कुर्क की गयी है।अभियुक्त अखिलेश राजपूत पुत्र रामस्वरूप लोधी उपरोक्त गैंगस्टर किस्म का व्यक्ति है तथा हत्या का प्रयास, मारपीट,गुडा-गर्दी व जनता के लोगो को जान से मारने की धमकी देना जैसी घटना कारित करता है। अभियुक्त के पास जीवकोपार्जन हेतु अपराध के अलावा कोई अन्य व्यवसाय व आय का स्रोत नहीं है।अभियुक्त पूर्व से अपराध कार्य करते हुए आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर संपत्ति संबंधी आपराधिक कार्य कर अपराध से अर्जित अवैध धन (चल व अचल) संपत्ति को अपने नाम विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित करता रहता है।

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