एसी-नॉन एसी होटलों में खाने पर एक समान टैक्स लगेगा

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जीएसटी में अब तक की सबसे बड़ी राहत दी गई है। एसी-नॉन एसी होटलों में खाने पर एक समान 5 फीसदी टैक्स लगेगा, वहीं रोजमर्रा की 178 वस्तुओं को 28 फीसदी की उच्चतम कर दर से हटाकर 18 फीसदी की स्लैब में लाया गया है। कुल 200 आइटमों पर टैक्स कम किया गया है। इससे शैंपू, वॉशिंग पावडर, बैटरी, कलाई घड़ियां, गद्दे और कुछ अन्य चीजें सस्ती हो जाएंगी।

अब सिर्फ 50 लग्जरी वस्तुएं ऐसी बची हैं, जिन पर अधिकतम 28 फीसदी कर लगेगा। सरकार ने ग्राहकों व मंदी से जूझ रहे व्यापारियों को राहत देने के लिए यह फैसला किया है।

होटलों में खाने पर एक समान 5% टैक्स

गुवाहाटी में शुक्रवार को संपन्न जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर राहतों का एलान किया। होटलों पर टैक्स दरें-अभी नॉन एसी होटलों, रेस्त्रां में 12 फीसदी व एसी होटलों में खाने पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाता था। अब यह एकसमान 5 फीसदी लिया जाएगा।

-चूंकि होटल पूर्व में दी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ ग्राहकों को नहीं देते थे, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया है।

-7500 रुपए या इससे ज्यादा एक दिन का रूम किराया वसूलने वाले होटलों के रेस्त्रां में 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, लेकिन उन्हें आईटीसी लाभ मिलेगा।

-7500 रुपए रोजाना से कम रूम किराया लेने वाले होटलों के रेस्त्रां में 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, लेकिन आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इन पर भी घटा टैक्स-गिले सामान की पिसाई चक्की व सैन्य वाहनों पर अब 28 की बजाए 12 फीसदी टैक्स लगेगा।

-छह वस्तुओं पर कर की दर पहले 18 फीसदी थी, उसे घटाकर 5 फीसदी किया-आठ वस्तुओं पर 12 से घटाकर 5 फीसदी -छह वस्तुओं पर 5 फीसदी टैक्स था, जिसे शून्य कर दिया गया है।

ये वस्तुएं हुईं सस्ती

च्युइंगम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पावडर, मार्बल, ग्रेनाइट, डेंटल हाइजिन प्रॉडक्ट्स, पॉलिस, क्रीम, सेनेटरी वेयर, लेदर के वस्त्र, विग, कूकर, स्टोव, मेक-अप का सामान, शेविंग व ऑफ्टर शेविंग वस्तुएं, शैंपू, डिओड्रेंट, वॉशिंग पावडर, डिटर्जेंट, रेजर, ब्लेड, कटलरी, बैटरी, गॉगल्स, कलाई घड़ियां, गद्दे समेत 178 वस्तुएं।

इन पर 28 फीसदी जीएसटी यथावत

पान मसाले, परफ्यूम्स, सिगार, शीतल पेय, तंबाकू उत्पाद, सीमेंट, ऑइल पेंट्स, वॉशिंग मशीन, बर्तन साफ करने की मशीनें, फ्रीज, एसी, वैक्युम क्लीनर, कार, दोपहिया वाहन, विमान व यॉट समेत 50 वस्तुएं।

जीएसटी की हैं पांच स्लैब

उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से देश में लागू नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी में कर की पांच स्लैब-0, 5, 12, 18 व 28 फीसदी हैं। 20 हजार करोड़ का नुकसान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सिर्फ 50 वस्तुओं को ही 28 फीसदी कर स्लैब में रखना ऐतिहासिक फैसला है। कर घटाने से सरकार को हर साल करीब 20 हजार करोड़ रु. की राजस्व हानि होगी।

मोदी सरकार के पास कोई चारा नहीं था : चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि गुवाहाटी बैठक में “राहतों की बारिश” होना ही थी, क्योंकि “दहशतजदां मोदी सरकार” के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। सरकार अगले माह होने वाले गुजरात चुनाव के कारण विपक्ष की आवाज सुनने को मजबूर हुई।

मार्च तक जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने से मुक्ति

जीएसटीएन काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग के नियमों में बड़ी छूट दी है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपए से कम है, उन्हें जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे व्यापारी मार्च, 2018 तक हर तिमाही में सिर्फ एक बार जीएसटीआर-1 के रूप में अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सभी कारोबारियों को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा अगले साल मार्च तक मिलती रहेगी। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ दिसंबर तक ही थी।

https://www.youtube.com/watch?v=ij2i2REOvGo&t=27s


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