राजधानी दिल्ली में BJP के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि BJP सांसद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी से एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने बीते 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “तिवारी हमने आपके भाषण की सीडी देखी है. आपने कहा कि 1000 जगह सीलिंग होनी है और आप बताइए ये कौन सी जगह हैं. हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे. आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते.”
वहीं कोर्ट में उपस्थित मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मिसयूज हो रहा है जो जगह सील हुई वो डेयरी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिवारी सीडी देखें और एक हफ्ते में हलफनामा दाखिर कर जवाब दें. सुप्रीम कोर्ट ने 3 अकटूबर को दोबारा पेश होने के लिए कहा है.