Saturday, April 27, 2024
spot_img
HomeNationalआधार की मान्यता बरक़रार, निजी कंपनियां नहीं मांग सकती आधार

आधार की मान्यता बरक़रार, निजी कंपनियां नहीं मांग सकती आधार


आधार की अनिवार्यता पर SC ने अहम फैसला सुनाते हुए कानूनी मान्यता बरकरार रखी है. लेकिन आधार एक्ट के कई प्रावधानों में परिवर्तन किए गए है.

सूप्रीम कोर्ट  को दिये गए अपने जवाब में केंद्र सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल से इसके लिंक करने को जरूरी नहीं बताया है. लेकिन निजी कंपनियां अब आधार नहीं मांग सकती है. इसके अतरिक्त अदालत ने आधार प्रावधान में कई और प्रमुख बदलाव किए है.

आधार और इससे संबंधित 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने करीब चार महीने के दौरान 38 दिन तक इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर बीते 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular