Thursday, May 15, 2025
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एड्स सेक्स-वर्कर से सेक्स-सम्बन्ध से ही हो, जरूरी नहीं: पी.के.शुक्ला  

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न्यायमूर्ति डी.पी.सिंह  ने एड्स के मामले में दो लाख का मुआवजा देने का आदेश भारत सरकार को दिया

 सरकार पर मुआवजे का आदेश बदलते सामाजिक सन्दर्भों को परिभाषित करता है: विजय कुमार पाण्डेय

एड्स सेक्स-वर्कर से सेक्स-सम्बन्ध से ही हो, जरूरी नहीं: पी.के.शुक्ला  

स्व. सैनिक के न्यायिक संघर्ष को जारी रखने वाली रायबरेली निवासिनी श्रीमती सुमन देवी को सेना कोर्ट लखनऊ के न्यायधीश डी.पी. सिंह ने रु. दो लाख एक्स ग्रेसिया राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा देने का अहम फैसला सुनाया l प्रकरण यह था कि सुमन के पति 22 दिसम्बर, 1989 को भर्ती हुआ था और उसे सेना के रुल, 1954 के रुल 13 III (iii) के अंतर्गत, 8 वर्ष 10 माह और 11 दिन की नौकरी के पश्चात् 3 नवम्बर 1998 को 24 राष्ट्रीय रायफल से एच.आई.वी.संक्रमण के आधार पर बगैर कोई पेंशन दिए सेना से निष्काषित कर दिया गया l दिव्यांगता पेंशन सम्बन्धित अपील को पी.सी.डी.ए.पेंशन इलाहाबाद ने देने से मना कर दिया इसी बीच दिनांक 5 अगस्त 1999 को याची की मृत्यु हो गई उसके बाद पत्नी श्रीमती सुमन देवी की दूसरी अपील भी 10 अगस्त, 2000 को ख़ारिज कर दी गई उसके बाद लखनऊ उच्च-न्यायालय में रिट याचिका संख्या 989/2001 दायर किया जो वर्ष 2013 में सेना कोर्ट लखनऊ में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दी गई l

सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता पी.के.शुक्ला जोरदार बहस करते हुए दलील दी कि सेक्स वर्कर के साथ सेक्स सम्बन्ध बनाने का आरोप 1992 में लगाया गया जब कि जरूरी नहीं कि यह बीमारी सेक्स सम्बन्ध से ही हो इसके अनेक कारण हो सकते हैं इसके समर्थन में अधिवक्ता पी.के.शुक्ला नें एक्स बनाम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र, श्री नारायण अप्पा बनाम मैनेजमेंट और एक्स कांस्टेबल बदन सिंह बनाम भारत सरकार में दी गई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया लेकिन कोर्ट ने सेना द्वारा विभाजित की गई बीमारियों में इस बीमारी का उल्लेख नहीं पाया दूसरी तरफ याची द्वारा यह भी उल्लेख नहीं किया गया था कि यह बीमारी सेना की नौकरी में हुए संक्रमण का दुष्परिणाम है l बार के जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि पत्नी के लम्बे संघर्ष और सैनिक द्वारा करीब नौ वर्ष की सैन्य सेवा को कोर्ट नें देखते हुए रक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार को आदेशित किया कि वह क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपए याची को एक्स-ग्रेशिया राशि दे l विजय पाण्डेय ने बताया कि सेना कोर्ट द्वारा एड्स जैसी बीमारी पर सरकार पर मुआवजे का आदेश सम्भवतः पहली बार किया गया है जो बदलते सामाजिक सन्दर्भों को परिभाषित करता है l   

https://www.youtube.com/watch?v=ij2i2REOvGo&t=27s


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