Sunday, April 19, 2026
spot_img
HomeMarqueeआबकारी दुकानों के संचालन में आबकारी नीति का करें पालन: डीएम

आबकारी दुकानों के संचालन में आबकारी नीति का करें पालन: डीएम

आबकारी दुकानों के संचालन में आबकारी नीति का करें पालन: डीएम
बहराइच। आबकारी नीति में शासन द्वारा किये गये बदलावों से जिले के अनुज्ञापियों को अवगत कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शासन द्वारा किये गये बदलावों की जानकारी देते हुए सभी अनुज्ञापियों को निर्देश दिया गया कि शासन की मंशानुसार सभी अनुज्ञापी आबकारी दुकानों का संचालन करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिले के सभी अनुज्ञापियों को आबकारी नीति में किये गये बदलावों की जानकारी उपलब्ध करा दी जाय। उन्होंने कहा आबकारी दुकानों में किसी प्रकार की अनियमित गतिविधि पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी को सचेत किया अपमिश्रण जैसे कार्यों से परहेज़ करें क्योकि ऐसी शराब के कारण लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है साथ ही सम्बन्धित भी गहरी परेशानियों में आ सकते हैं। उन्होंने सभी अनुज्ञापियों से अपेक्षा की कि अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के सम्बन्ध में वह भी पूरी सतर्कता बरतें तथा किसी प्रकार की जानकारी होने पर तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लायें।
उन्होंने बताया कि सरकार आबकारी नीति को पूरी सख्ती के साथ लागू कराने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। किसी भी समय शासन व मण्डल स्तर की टीमों द्वारा आबकारी दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए सभी अनुज्ञापी दुकान से सम्बन्धित दस्तावेज़ को अपडेट रखेंगे तथा आबकारी नीति का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिया कि शराब के लिकेज आदि की समस्या के समाधान के लिए गोदामों की देखभाल पर विशेष ध्यान दें।
जिला आबाकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने बताया कि अनुज्ञापी द्वारा साइन बोर्ड पर अंकित किये जाने वाली अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त ‘21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नही की जायेगी तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरा का सेवन करना दण्डनीय अपराध है’ अंकित किया जायेगा। उन्हांेने कहा कि वर्तमान आबकारी नीति के अनुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माॅडल शाप खुलने का समय अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक है। उन्हांेने समस्त अनुज्ञापी से अपील की कि संशोधित नियमावली वेब साइट पर अपलोड है तथा नियमानुसार दुकान संचालन हेतु क्षेत्रीय आबाकरी निरीक्षक अथवा कार्यालय जिला आबाकरी अधिकारी से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी/विवरण प्राप्त कर सकते हैं। बैठक के दौरान मौजूद अनुज्ञापियों को आबकारी नीति में किये परिवर्तनों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गयी।
इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी महसी वीरेन्द्र कुमार, जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया, आबाकरी निरीक्षक, अनुज्ञापी व अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
अतहर महेंदी की रिपोर्ट
——————————————————————————————————————–
अगर आप भी चाहते है अपने मोबाइल पर खबर तो तुरंत इस 9918956492 नंबर को अपने फ़ोन में अवधनामा के नाम से सेव करे और हमे व्हाट्सप्प कर अपना नाम और जिला बताये और पाए अपने फोन पर लेटेस्ट खबरे 
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular