सरकारी संस्था मे नहीं कर सकेंगे धूम्रपान

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जिलाधिकारी  अविनाश सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ सदानंद गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को को–ऑर्डिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेबल कमेटी (एनसीओआरडी) की बैठक की। जिसमें एडीएम ने मादक व नशीले पदार्थों के प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश देने साथ ही मादक पदार्थ से होने वाली हानि एवं दुष्परिणामों को लेकर जन सामान्य को जागरूक करने तथा सभी विभागों को जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग करने को कहा।एडीएम ने कहा कि नशे के विरुद्ध सघन अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालय और कालेजों में विशेष अभियान चलाया जाए जिसमें नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध एवं कविता प्रतियोगिताओं जैसे नाना प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, अगर किसी भी विद्यालय या कालेज के सामने तंबाकू या नशीले पदार्थ की दुकानें संचालित हो रही हैं तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। जनपद के औषधीय प्रतिष्ठानों पर *नारकोटिक्स युक्त औषधियों का अनाधिकृत व्यक्तियों को विक्रय किया जाना दंडनीय अपराध है।

नारकोटिक्स युक्त औषधि अनाधिकृत व्यक्तियों को विक्रय करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार विधि कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस व आबकारी विभाग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर रोक लगाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मदाक पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अन्य विभाग भी पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने नशीले पदार्थों के रोकथाम हेतु थाना इब्राहिमपुर, टांडा एवं अलीगंज में विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। जिला कारागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी संस्थानों में धूम्रपान पर प्रभावी तरीके से रोक लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सीओ सिटी, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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