जम्मू, 16 मार्च – जम्मू की एक टाडा अदालत ने सोमवार को चार लोगों और चार अन्य को प्रतिबंधित संगठन जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक पर 1990 में चार भारतीय वायु सेना कर्मियों की मौत के मुकदमे में आरोपित किया। लगा दी।
सूत्रों ने कहा: ‘जम्मू टाडा अदालत ने चार आईएएफ कर्मियों की हत्या के लिए सीबीआई और वकील की दलीलें सुनने के बाद प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक और छह अन्य को आरोपित किया। की।
उन पर टाडा एक्ट 1987 की धारा 302, 307 आरपीसी, सेक्शन 3 (3) और सेक्शन 4 (1), आर्म्स एक्ट 1959 के आरपीसी की धारा 120 बी ‘के तहत आरोप लगाए गए।
टाडा अदालत ने 30 मार्च तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को गवाहों की जांच करने का निर्देश दिया है।
अली मोहम्मद मीर, मंज़ूर अहमद सूफ़ी उर्फ मुस्तफ़ा, जावेद अहमद मीर उर्फ नफ़्का, नानाजी उर्फ सलीम, जावेद अहमद ज़रगर और शौकत अहमद, सहित अन्य लोगों पर इस मामले में तीन दशकों से अधिक का आरोप है। बुक्षी शामिल हैं।